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20मार्च के बाद मतदाता सूची से किसी मतदाता का नाम डिलीट नहीं होगा : ख्यांग्ते
रांची।राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल ख्यांग्ते ने कहा है कि 20 मार्च के बाद मतदाता सूची से किसी भी मतदाता का नाम डिलीट नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ नए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे या फिर जिन मतदाताओं का एड्रेस बदला है उसे स्वीकार किया जाएगा। श्री ख्यांग्ते ने आज रांची में आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा आयोजित लोकसभा चुनाव 2019 उन्मुखीकरण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।
ख्यांग्ते ने कहा कि 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया और इसके बाद से अब तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 17 लोकसभा चुनाव का सफल संचालन किया जा चुका है और इससे आयोग की प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हुई है ।उन्होंने कहा कि आयोग स्वतंत्र निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने में हमेशा से प्रतिबद्ध रहा है ।उन्होंने चुनाव में मीडिया की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे सरकारी मीडिया संस्थानों की भूमिका और बढ़ जाती है। श्री ख्यांग्ते ने कहा कि चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा खर्च की निगरानी करने के लिए भी आयोग द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है और इस मॉनिटरिंग में मीडिया भी चुनाव आयोग का एक अहम हिस्सा है ।उन्होंने मतदाता जागरूकता में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका को अहम बताते हुए कहा कि मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी के लिए मीडिया की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है
खियांग्ते ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए चुनाव घोषणा पत्र जारी करने की समय सीमा निर्धारित कर दी है. अब मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार थमने के बाद चुनावी घोषणा पत्र नहीं जारी किए जा सकेंगे. आयोग की ओर से आदर्श चुनाव आचार संहिता के नियमों में घोषणापत्र से संबंधित ये प्रावधान 16 मार्च को जोड़े गए हैं.
ईवीएम-वीवीपैट ले जानेवाले वाहन की जीपीएस से मॉनिटरिंग
खियांग्ते ने कहा कि मतदान के पूर्व ईवीएम-वीवीपैट के क्लस्टर प्वाइंट से मतदान केंद्र तक ले जाने और मतदान के उपरांत मतदान केंद्र से स्ट्रांग रुम तक लाने वाले वाहन की जीपीएस से निगरानी की जाएगी. इसके लिए सेक्टोरल मजिस्ट्रेट के वाहन में जीपीएस सिस्टम लगा रहेगा, ताकि ईवीएम-वीवीपैट के लाने-ले जानेवाले वाहन के लिए निर्धारित रूट चार्ट को लेकर किसी तरह की भ्रांति नहीं हो. अगर रुट बदलता है अथवा निर्धारित रास्ते अलग रास्ते पर परिचालन होता है तुरंत इसकी जानकारी मिल सके और उन्हें अवगत भी कराया जा सके.
मीडिया का अहम रोल
खियांग्ते ने कहा कि चुनाव के सफल आयोजन में मीडिया का अहम रोल है. मीडिया की पहुंच सुदूरवर्ती इलाकों तक होती है सो मतदाताओं को जागरुक करने व मतदान के प्रति प्रेरित करने में उनकी भूमिका बढ़ जाती है. मीडिया के सहयोग से मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सकता है. खियांग्ते ने मीडिया से मतदान के प्रति वातवरण तैयार करने को कहा, ताकि ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा मतदाता मतदान करें.
खबरों को लेकर रहें सतर्क, बरतें सावधानी
खियांग्ते ने कहा कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में चुनाव से संबंधित समाचारों को लेकर मीडिया को सतर्क रहने व सावधानी बरतने की जरूरत है. यह मीडिया पर निर्भर करता है कि वे खबरों को लोकतंत्र के हित में किस तरह प्रकाशित करते हैं. श्री खियांग्ते ने मीडिया से कहा कि मतदाताओं को गलत तरीके से प्रभावित करने वाले तत्वों पर वे निगरानी रखें, ताकि चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जा सके. उन्होंने कहा कि नागरिकों को सशक्त करने में मीडिया की अहम भूमिका है, ताकि घर से निकलकर मतदान केंद्र आकर मतदाता मतदान करें.
आयोग की बढ़ी है प्रतिष्ठा
खियांग्ते ने कहा कि 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया और इसके बाद से अब तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सभी लोकसभा चुनाव का सफल संचालन किया जा चुका है और इससे आयोग की प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हुई है. भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने में हमेशा से प्रतिबद्ध रहा है.
पेड न्यूज पर मीडिया सावधानी बरते
मनीष रंजन, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड ने पेड न्यूज की पहचान करने, उन्हें रोकने और मीडिया से जुड़े प्रावधानों के बारे बताया. उन्होंने कहा कि पेड न्यूज पर मीडिया को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि किसी समाचार पत्र अथवा इलेक्ट्रिनक चैनल में में पेड न्यूज का प्रकाशन अथवा प्रसारण हुआ है तो जनप्रतिनिधित्व कानून-1951 के तहत दो साल तक की सजा का प्रावधान है. उन्होंने मीडिया से कहा कि वे समाचार के माध्यम से विज्ञापन नहीं करें क्योंकि यह आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है.
सी-विजिल एप से दर्ज कराएं आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत
श्री रंजन ने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कई अप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस सिलसिले में सी-विजिल एप्प, सुविधा एप्प, और समाधान एप्प लांच किए गए हैं, वहीं वोटर हेल्पलाइन नंबर को मतदाताओं की सहूलियत के लिए शुरू किया गया है. उन्होंने कहा कि कोई भी नागरिक आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत सी-विजिल एप्प के माध्यम से दर्ज करा सकता है. इन शिकायतौं पर सौ मिनट के अंदर कार्रवाई की जाएगी.
मीडिया विज्ञापन प्रमाणीकरण समिति का गठन
श्री रंजन ने कहा कि राज्यस्तरीय मीडिया विज्ञापन प्रमाणीकरण समिति का गठन कर लिया गया है. जिलास्तर पर भी इस समिति का गठन किया गया है. उन्होंने कहा कि इस समिति के माध्यम से राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार के निमित प्रचार सामग्रियों का प्रसारण पूर्व जांच तथा प्रमाणीकरण करते हुए अनुमति देगी. उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा चुनाव को लेकर पोस्टर अथवा पंपलेट के प्रकाशन में भी प्रकाशक और मुद्रक के नाम के साथ मुद्रित सामग्री की संख्या भी देना अनिवार्य है.
प्रत्याशियों के खर्च की निगरानी
श्री रंजन ने कहा कि चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा खर्च की निगरानी करने के लिए भी आयोग द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है और इस मॉनिटरिंग में मीडिया भी चुनाव आयोग का एक अहम हिस्सा है. उन्होंने मतदाता जागरूकता में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका को अहम बताते हुए कहा कि मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी के लिए मीडिया का अहम रोल है.
मतदाताओं के घर पहुंचेगा वोटर स्लिप
श्री रंजन ने कहा कि चुनाव में मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मतदाताओं की सहूलियत के लिए उनके घर पर वोटर स्लिप पहुंचाया जाएगा, ताकि मतदान के दिन मतदाताओं को मतदान केंद्र पर परेशानी नहीं उठानी पड़े. इसके लिए बी0एल0 ओ0 को निर्देश दे दिए गए हैं.
मतदाताओं को मतदातन के लिए प्रेरित करें
श्री रंजन ने कहा कि मीडिया का उस वक्त अहम रोल और बढ़ जाता है जब मतदाता चुनाव के प्रति उत्सकु नहीं होते हैं. मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि निर्वाचन प्रक्रिया में सहभागिता के प्रति उत्सुक नहीं रहने वाले मतदाताओं को जागरुक करने के लिए विशेष जिम्मेदारी निभाएं और उन्हें मतदान करने के लिए प्रेरित करें. श्री रंजन ने कहा कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में नागरिक, राजनीतिक दल और उम्मीदवार की अहम भूमिका होती है. मीडिया की यहां भूमिका है कि बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के खबरों के प्रकाशन व प्रसारण करें, ताकि चुनाव में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे.
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