16 से 22 मार्च तक नामांकन, 23 को स्क्रूटनी, 27 तक नामांकन वापस व 28 को चुनाव चिन्ह का आवंटन
रांची,12मार्च। राज्य निर्वाचन आयोग ने आज झारखंड के 34 स्थानीय नगर निकायों के लिए चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी। स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदान 16 अप्रैल और मतगणना 20 अप्रैल को करायी जाएगी।
राज्य निर्वाचन आयुक्त एनएन पांडेय ने सोमवार को रांची स्थित आयोग कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा 15 मार्च को निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन कर दिया जाएगा, जबकि नामांकन दाखिल करने का काम 16 से 22 मार्च तक होगा। 23 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 27 मार्च तक नमांकन वापस लिये जा सकेंगे। 28 मार्च को निर्वाचन प्रतीक आवंटन होगा और 16 अप्रैल को मतदान और 20 अप्रैल को मतगणना होगी। निर्वाचन प्रक्रिया 21 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी।
छह नवगठित निकायों के लिए पहली बार चुनाव
एनएन पांडेय ने बताया कि अभ्यर्थी सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे, वहीं मतदान सुबह सात बजे से संध्या पांच बजे निर्धारित है। उन्होंने बताया कि 34 में से 28 शहरी निकायों के लिए चुनाव 2013 में कराये गये थे, इनसभी का कार्यकाल पूरा होने पर दुबारा चुनाव कराया जा रहा है, वहीं छह नवगठित चुनाव के लिए पहली बार चुनाव कराये जाएंगे।
झुमरी तिलैया निकाय के अध्यक्ष के लिए उपचुनाव
स्थानीय निकाय चुनाव के साथ झुमरी तिलैया स्थानीय निकाय के अध्यक्ष पद के लिए भी उपचुनाव कराया जाएगा, जबकि विश्रामपुर नगर पंचायत के वार्ड 4, देवघर नगर-निगम के वार्ड 25 व धनबाद नगर-निगम के लिए 31 व 40 वार्ड के लिए वार्ड पार्षदों का भी चुनाव कराया जाएगा।
25लाख खर्च की अधिकतम सीमा
निकाय चुनाव में 10लाख से अधिक आबादी वाले नगर-निगम के लिए महापौर व उपमहापौर पद के प्रत्याशी अधिकतम 25 लाख और वार्ड पार्षद 5 लाख तक खर्च कर सकेंगे, जबकि जिस नगर-निगम की आबादी 10लाख से कम है, वहां महापौर व उपमहापौर पद के प्रत्याशी 15 लाख व वार्ड पार्षद 3 लाख, जबकि 1लाख से अधिक आबादी वाले नगर पर्षद क्षेत्र में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी 10लाख व वार्ड पार्षद 2 लाख, जबकि एक लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी 6 लाख व वार्ड पार्षद डेढ़ लाख खर्च कर पाएंगे। वहीं12 हजार आबादी वाले क्षेत्र में नगर पंचायत क्षेत्र में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी 5 लाख व वार्ड पार्षद 1 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे।
22.12लाख मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग
निकाय चुनाव में कुल 22.12लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर कसेंगे, जिसमें से 11.76 लाख पुरूष और 10.39लाख महिला मतदाता शामिल है। मतदान के लिए ईवीएम का प्रयोग होगा और इसके लिए सभी ईवीएम मशीनों की जांच का काम भी पूरा कर लिया गया है। वहीं पार्टी द्वारा खर्च की सीमा को इसमें शामिल नहीं किया गया, हालांकि यदि पार्टी नेता के मंच पर प्रत्याशी नजर आते है, तो खर्च उसमें जुट जाएगा।
2337 मतदान केंद्र बनाये गये
34 स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 2337 मतदान केंद्र बनाये गये है, जो 1311 भवनों में बनाये गये है। इन सभी मतदान केंद्रों में सशस्त्र सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी।
सामान्य व व्यय प्रेक्षक रखेंगे नजर
स्थानीय निकाय चुनाव के सामान्य और व्यय प्रेक्षकों की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसके लिए कार्मिक विभाग और वाणिज्यकर विभाग से अधिकारियों की सूची आयोग को उपलब्ध करायी जा चुकी है, इन सभी के लिए 14 मार्च को प्रशिक्षण की व्यवस्था लागू की गयी है। वहीं जिला निर्वाची पदाधिकारी और सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का काम दो चरणों में पूरा हो चुका है।
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
गृह विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे ने बताया कि पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गयी है। उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये है।
इस मौके पर पुलिस महानिदेशक डी.के. पांडेय ने बताया कि सभी संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। आज ही सुरक्षा कर्मियों की क्षेत्र में तैनाती शुरू कर दी गयी है, वहीं जिन मतदान केंद्रों को संवेदनशील और अतिसंवेदनशील घोषित किया जाएगा, उन केंद्रों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किये जाएंगे।
आपराधिक व संपत्ति का ब्यौरा देना होगा
स्थानीय निकाय चुनाव में नामांकन दाखिल करने वाले सभी अभ्यर्थियों को आपराधिक घटनाओं और संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, वहीं जाति का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र देना होगा।
महापौर व उपमहापौर नामांकन शुल्क 5000
निकाय चुनाव में महापौर व उपमहापौर , अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद के लिए 5000 रुपये और वार्ड पार्षदों को नामांकन के लिए 1000 का शुल्क जमा करना होगा, जबकि आरक्षित क्षेणियों के लिए यह राशि आधी होगी
तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू
राज्य में पहली बार दलीय आधार पर हो स्थानीय निकाय चुनाव के लिए महापौर, उपमहापौर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा वार्ड पार्षदों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की गयी है और आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा किये जाने के साथ ही तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है।इसके अलावा कुछ स्थानीय निकायों के लिए उपचुनाव भी कराये जाएंगे।
चुनाव वाले नगर निगम, नगर पर्षद व नगर पंचायत क्षेत्र
16अप्रैल को जिन स्थानीय निकायों के लिए चुनाव होने वाले है, उन क्षेत्रों में रांची ,हजारीबाग , गिरिडीह ,आदित्यपुर नगर निगम व मेदिनीनगर नगर-निगम
नगर परिषद- गढ़वा, कपाली , चतरा, चाईबासा, गुमला, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज,मधुपुर, दुमका, मिहिजाम, चिरकुंडा, फुसरो, रामगढ़ व लोहरदगा
नगर पंचायत क्षेत्र- नगर उंटारी, हुसैनाबाद, छतरपुर, लातेहार, डोमचांच, बरहरवा, राजमहल, बासुकीनाथ, जामताड़ा, खूंटी, बुंडू, सरायकेला
उपनिर्वाचन
देवघर नगर-निगम के धनबाद निगम के 2 व विश्राम नगर पर्षद के 1 वार्ड व झुमरी तिलैया नगर पर्षद के अध्यक्ष पद के लिए उप निर्वाचन होगा