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झारखंड में ३२वर्ष बाद पंचायत चुनाव होंगे, तिथि की घोषणा
२७नवंबर, ६, १३, २० व २६दिसंबर को पांच चरणों में संपन्न होंगे चुनाव
रांची,१४अक्टूबर । झारखंड में ३२ वर्ष पंचायत चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने आज पंचायत चुनाव की तिथियों की औपचारिक घोषणा कर दी।
राज्य निर्वाचन आयुक्त एसडी शर्मा ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में पंचायत चुनाव की तिथि की घोषणा करते हुए कहा कि ग्राम पंचायतों के सदस्यों, मुखिया, पंचायत समिति के सदस्यों और जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए पांच चरणों में वोट डाले जाएंगे। उन्होंने बताया कि पहले चरण के लिए २७ नवंबर, दूसरे चरण के लिए ६ दिसंबर, तीसरे चरण के लिए १३दिसंबर, चौथे चरण के लिए २२ और पांचवे चरण के लिए २७ दिसंबर को मतदान होगा। जबकि मतगणना ९ दिसंबर, २० दिसंबर, २३ और २८ दिसंबर होगी। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होगा और इस दौरान कुल ५३,२०७ पदों के लिए चुनाव होंगे, जिसमें ३०,७४८ पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। उसमें कुल ग्राम पंचायतों के ४३९१६ वार्डों में से २५६९८ महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे, जबकि मुखिया के ४४२३ पदों में से २४६० पद महिलाओं के लिए, पंचायत समिति के ४४२३ पदों में से २२४४ पद महिलाओं के लिए तथा जिला परिषद के ४४५ पदों में से २४६ पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि प्रावधान के अनुसार ५० प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। उन्होंने बताया कि अगली बार जब पंचायत चुनाव होगा, तो अभी जो पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, उसकी जगह दूसरे पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
एसडी शर्मा ने यह भी जानकारी दी कि अधिसूचित क्षेत्रों में ५२ पंचायत ऐसे है,जहां अनुसूचित जनजाति के भी व्यक्ति नहीं रहने के कारण उसे अपवर्जित या अनारक्षित कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि पंचायत चुनाव के दौरान उपमुखिया, प्रमुख, उपप्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसार विखंडीकरण किया जा चुुका है और इसे अंतिम रुप देकर सभी जिलों में विभिन्न स्तरों पर प्रकाशित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि अद्य्नतन स्थिति के अनुसार राज्य में पंचायत चुनाव के लिए कुल १,४३,६१,२६१ (एक करोड़ ,४३लाख ,६१ हजार, ६२१) मतदाता आगामी चुनाव में भाग ले सकेंगे।निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि राज्य में विधि-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय आरक्षी बलों और राज्य आरक्षी बलों को पर्याप्त संखया में प्रतिनियुक्त करने की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार द्वारा अर्द्धसैन्य बलों की १०० टुकड़ियां बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया गया है, वहीं राज्य सरकार की ओर से १०० अतिरिक्त कंपनियों की मांग केंद्र सरकार से की गई है। उन्होंने बताया तक पंचायत चुनाव को निष्पक्ष और सुचारु रुप से संपन्न कराने के लिए आयोग द्वारा सभी जिलों के लिए ६४ सामान्य प्रेक्षकों और ३५ व्यय प्रेक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। प्रेक्षकों के लिए पदाधिकारियों की सूची राज्य सरकार से प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि आज से तत्कालिक प्रभाव से पूरे झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। लेकिन फिर भी पुरानी योजनाओं के कार्यान्वयन पर कोई रोक नहीं होगी, बल्कि कोई नई योजनाओं की घोषणा पंचायतों में जाकर करने पर रोक रहेगी। एसडी शर्मा ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में कुल ४३,९२२ मतदान केंद्रों की स्थापना की व्यवस्था की गई है,जो कुल ३०,३२१ स्थायी भवनों में स्थापित हैसभी मतदान केंद्र सामान्यतः दो किमी की परिधि के अंतर्गत स्थापित करने की व्यवस्था होगी,जिससे मतदाताओं को कोई कठिनाई न हो। उन्होंने बताया कि मतदान दलों के गठन और उनके रैंडामाइजेशन के लिए कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया से कार्रवाई करने के लिए सभी उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को दिशा-निर्देश जारी किए गए है। उन्होंने बताया कि १,४५,००० मतपेटियों की आवश्यकता का आकलन किया गया है। राज्य में उपलब्ध मतपेटियों के अलावा पश्र्िचम बंगाल और उड़ीसा राज्यों से भी पर्याप्त संखया (करीब ८२हजार) मतपेटियों की व्यवस्था की जा रही है।
गौारतलब है कि इससे पहले एकीकृत बिहार के समय ही १९७८ में पंचायत चुनाव हुए थे और अलग राज्य बन जाने के बावजूद अब तक राज्य में पंचायत चुनाव नहीं हो पाया था।
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