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निगम क्षेत्र में थाना क्षेत्र की बाध्यता समाप्त करने की अनुशंसा

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रांची ।झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद की बैठक के दौरान कल्याण मंत्री डॉ लुईस मरांडी की अध्यक्षता गठित उप समिति ने अपना प्रतिवेदन मुख्यमंत्री सह अध्यक्ष रघुवर दास को सौंप दिया। उपसमिति ने जनजातीय समुदाय के लोगों को आवासीय उद्देश्य से एक अनुसूचित थाना क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि क्रय विक्रय के प्रावधान को थाना क्षेत्र के बाध्यता को मुक्त करने तथा एसपीटी एक्ट में संशोधन कर संताल परगना में गैर जनजातीय लोगों को आवासीय उद्देश्य से भूमि के क्रय विक्रय की अनुमति दिए जाने के मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है।
उपसमिति ने अनुशंसा यह है कि राज्य सरकार रांची नगर निगम क्षेत्र के लिए आवासीय उपयोग के लिए भूमि क्रय के संबंध में पुलिस थाना क्षेत्र के बंधेज को समाप्त करने पर विचार इस शर्त के साथ कर सकती है कि भूमि का हस्तांतरण झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति के जमाबंदी रैयत-रैयत के मध्य ही सीमित रहेगा तथा हस्तांतरण की अधिकतम सीमा 20 डिसमिल जमीन से अधिक नहीं होगा। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति भूमिहीन न हो। यह सुविधा जमाबंदी रैयत-रैयत के परिवार का कोई एक व्यक्ति सिर्फ एक अवसर के लिए प्राप्त कर सकेगा। मुख्यमंत्री सह अध्यक्ष ने समिति की अनुशंसा पर परामर्शदातृ परिषद के सदस्यों से सुझाव मांगा।

संताल में गैर आदिवासी भूमि की बिक्री पर अनुशंसा
समिति की ओर से अनुशंसा की गयी है कि वर्तमान सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों एवं गैर अनुसूचित जनजातियों की मांग को ध्यान में रखकर भूमि हस्तान्तरण के लिए संताल-परगना काश्तकारी अधिनियम को इस शर्त के साथ संशोधन करने पर विचार किया जा सकता है कि भूमि का हस्तांतरण जमाबंदी रैयतों- रैयतों के बीच ही किया जाएगा और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई व्यक्ति भूमिहीन न हो। साथ ही यह भी सिफारिश की गयी है कि संताल परगना के काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित जनजातियों एवं उनके संबंधित भूमि के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।
परामर्शदातृ परिषद के सदस्यों ने उप समिति की अनुशंसा पर अपनी सहमति प्रकट करते हुए कई सुझाव दिए। हेमलाल मुर्मू ने कहा कि संताल परगना में भूमि हस्तांतरण का मूल आधार बसौढ़ी है जिसके आधार पर गैर जनजातीय जमाबंदी रैयतों-रैयतों के बीच भूमि का हस्तांतरण किया जाना उचित होगा। साथ ही उप समिति की अनुशंसा पर सर्वदलीय एवं मानकी, मुण्डा आदि पारम्परिक प्रधानों से सुझाव प्राप्त करने का विचार भी सदस्यों ने प्रकट किया।

तीन माह के अंदर सर्वदलीय बैठक कर सुझाव प्राप्त करने का निर्णय
परामर्शदातृ परिषद के सदस्यों के सुझावों के आलोक में समिति के सर्वसम्मत निर्णय के आलोक में मुख्यमंत्री सह अध्यक्ष परामर्शदातृ परिषद ने यह कहा कि उप समिति अगले तीन माह के अंदर सर्वदलीय बैठक कर उनका सुझाव भी प्राप्त करेगी तथा तीन माह में ही मानकी, मुण्डा आदि पारम्परिक प्रधानों से भी अलग से बैठक कर सुझाव प्राप्त करेगी। गैर जनजातीय विषय पर परामर्शदातृ परिषद के निर्णय लिए जाने के मुत्तलिक एडवोकेट जनरल से परामर्श प्राप्त किया जाएगा।

कई जातियों को एसटी का लाभ देने पर विचार
गत वर्ष परामर्शदातृ परिषद के निर्णय के आलोक में अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत अन्य कई जातियां यथा भुईहर मुण्डा, खूंटकटी मुण्डा, कपाट मुण्डा, लोहार, घटवाल एवं चिक बड़ाईक आदि जो अनुसूचित जनजाति को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ से वंचित है के विषय में मंत्री नीलकंठ सिंह मुण्डा की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में इस समय बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों में नियुक्तियों की कार्रवाई चल रही है तथा इन समुदाय के छात्रों को आरक्षण के लाभ से वंचित न होना पड़े इसलिए जरुरत है कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय लिया जाए। परामर्शदातृ समिति के निर्णय के आलोक में मुख्यमंत्री सह अध्यक्ष ने कहा कि उप समिति 09 अगस्त को कार्मिक, कल्याण और संबंधित विभागों के सचिवों के साथ नीलकंठ सिंह मुण्डा की अध्यक्षता में जेबी तुबिद, शिव शंकर उरांव, सुखदेव भगत तथा ताला मरांडी के साथ बैठक करेंगे एवं 15 अगस्त 2018 तक उप समिति इस विषय पर निर्णय ले लेगी। साथ ही, उप समिति संबंधित समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगी।

गैर जनजातीय से शादी करने वाली महिला को वापस लेने का प्रस्ताव
अनुसूचित जनजाति महिला से भूमि खरीदने के लिए गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा शादी किए जाने के मामले पर परामर्शदातृ परिषद के सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि ओडीसा में इस संबंध में बनाए गए कानून के आलोक में झारखण्ड सरकार भी पूरे राज्य में प्रभावी होने वाले कानून का निर्माण कर सके ताकि ऐसे उद्देश्य से शादी के उपरांत उस महिला को अनुसूचित जनजाति का सदस्य न मानते हुए क्रय की गई भूमि को वापस किया जा सके। सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया कि अनुसूचित जनजाति महिला से गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा शादी किए जाने के उपरांत उन्हें मिलने वाले अन्य लाभों से भी उसे वंचित किया जाना चाहिए।
अवैध रुप से जनजातीय छात्रावास में रहने वाले को निष्कासित करने का आदेश
परामर्शदातृ परिषद के सुझाव पर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को सभी जिला के डीसी एवं एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर 15 दिनों के अंदर जनजातीय छात्रावासों में अवैध रुप से रहने वालों को निष्कासित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रावास में वैध छात्र ही रहें। साथ ही समिति ने सुझाव दिया कि शिक्षा के उपरांत कोचिंग आदि के लिए सरकार भविष्य में जनजातीय महिलाओं एवं पुरुषों के लिए शहरी क्षेत्र में होस्टल का निर्माण करने पर विचार करें।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को यह भी निदेश दिया कि सभी अधिकारी नियमित क्षेत्र भ्रमण कर कल्याण से संबंधित जितनी भी आवासीय व्यवस्था की ग है जिसमें छात्र-छात्राएं रह रहे हैं उसकी वर्तमान स्थिति का जायजा लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्य में बालिका छात्रावास में हु घटना किसी परिस्थिति में झारखण्ड में न घट सके। बैठक में कल्याण सचिव हिमानी पाण्डेय ने मुख्यमंत्री के समक्ष यह बताया कि वर्ष 2014 के बाद अब तक प्री मैट्रीक एवं पोस्ट मैट्रीक में अध्यनरत छात्रों को 5 सौ करोड़ रु0 से उपर की राशि छात्रवृति के तौर पर उपलब्ध कराई गई है। समिति ने इस बात पर हर्ष व्यक्त करते हुए छात्रवृति में सुधार के प्रति सराहना व्यक्त की। कल्याण सचिव ने बताया कि वर्तमान में 25 लाख शिक्षणरत छात्र-छात्राओं को ससमय छात्रवृति की राशि उपलब्ध करा जा रही है।
परामर्शदातृ परिषद की 22वीं बैठक में परिषद के सदस्य सह विधायक विमला प्रधान, गंगोत्री कुजूर, लक्ष्मण टुडू, ाला मरांडी, राम कुमार पाहन, मेनका सरदार, शिवशंकर उरांव, सुखदेव भगत, पूर्व मंत्री व सदस्य हेमलाल मुर्मू, पूर्व आईएएस व सदस्य जे0वी0तुबिद, सामाजिक कार्यकर्त्ता व सदस्य रतन तिर्की, मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, कार्मिक सचिव केके खण्डेलवाल, कल्याण सचिव हिमानी पाण्डेय, राजस्व सचिव केके सोन, विधि विभाग के सचिव संजय कुमार समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

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