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भूमि अर्जन कानून बदलाव के लिए संशोधन विधेयक

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संशोधन विधेयक के माध्यम से राष्ट्रपति की सहमति ली जाएगी

रांची,5अगस्त। झारखंड सरकार ने भू-अर्जन कानून 2013 में सामाजिक प्रभाव आकलन की अनिवार्यता को कुछ विकासात्मक तथा सार्वजनिक कार्यां के मामलों में छूट देने के लिए राष्ट्रपति से आग्रह करने का निर्णय लिया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में हुई बैठक में भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर(कंपनसेशन) और पारदर्शिता का अधिकार कानून 2013 में संशोधन विधेयक 2017 को मंजूरी प्रदान कर दी।राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक समाप्त होने के बाद भूमि एवं राजस्व विभाग के सचिव के.के.सोन ने बताया कि गोवा, गुजरात, तमिलनाडु व तेलंगाना समेत कई राज्यों की विधानसभा द्वारा पारित इस तरह के संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गयी है। उन्होंने बताया कि इस संशोधन विधेयक के माध्यम से कुछ विकास कार्यां के लिए जरुरी भू अर्जन के प्रस्ताव को सामाजिक प्रभाव आकलन (सोशल इंपैक्ट असेस्मेंट)से मुक्त रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि मौजूदा नये भूमि अधिग्रहण कानून के तहत सोशल इंपैक्ट असेस्मेंट अनिवार्य है और इसमें नौ महीने का समय लगता है।के.के.सोन ने यह भी साफ किया गया कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, रेल, सड़क, जलमार्ग, विद्य्नुतीकरण, सिंचाई, आर्थिक रुप से कमजोर लोगों के लिए आवास, जलापूर्ति पाईप लाइन और ट्रांसमिशन लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण में सामाजिक प्रभाव आकलन को मुक्त रखा जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि झारखंड संविधान की पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में शामिल राज्यों में शामिल है और यहां पेसा कानून पहले से लागू है, जिसके तहत किसी भी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए ग्रामसभा की अनुमति जरुरी है। उन्होंने यह भी साफ किया कि जिन कार्यां के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन को मुक्त रखा गया है, यह सिर्फ उन्हीं कार्यां के लिए भू अर्जन पर लागू होगा।मंत्रिपरिषद द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दिये जाने के बाद अब इस संशोधन विधेयक को आगामी मॉनसून सत्र में पेश किये जाने की संभावना है और विधानसभा से संशोधन विधेयक पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाएगा।
ग्रामीण इलाके में भवन निर्माण के लिए पंचायत से लेनी होगी अनुमति

राज्य के ग्रामीण इलाकों में भवन निर्माण के लिए अब पंचायत से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज विभाग द्वारा आज झारखंड पंचायत भूमि विकास नक्शा एवं भवन निर्माण नियमावली 2017 के प्रारुप को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत से भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। उन्होंने बताया कि 300वर्ग मीटर से अधिक के मकान व भवन निर्माण के लिए यह स्वीकृति जरुरी होगी और कच्चे मकान या 300वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले भवन निर्माण के लिए स्वीकृति लेने की जरुरत नहीं होगी।

स्मार्ट सिटी रांची में साइकिल शेयरिंग सिस्टम

स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत रांची शहरी क्षेत्र में लोक निजी भागीदारी पर पब्लिक बाई साइकिल शेयरिंग सिस्टम के प्रणाली को मंजूरी प्रदान की गई। प्रथम चरण में इस योजना को लगभग 1200 साइकिलों के साथ रांची शहर के 120 स्टेशनों से आरंभ किया जाएगा। प्रथम चरण की योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के पश्चात संपूर्ण शहरी क्षेत्र में से इसका विस्तार किया जाएगा। उपभोक्ताओं को साइकिल निर्गत करने के लिए स्मार्ट फोन एप्लीकेशन एवं स्मार्ट कार्ड उपलब्ध होंगे।
105नये प्रखंडों में आईटीआईराज्य के वैसे 105प्रखंडों में आईटीआई(औद्य्नोगिक प्रशिक्षण संस्थान) स्थापित करने का निर्णय लिया है,जहां अभी आईटीआई उपलब्ध नहीं है। इसके श्रम एवं नियोजन तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा राज्य के 13 जिलों के 105 प्रखंड के वैसे सरकारी भवन अभी अकार्यरत है वहां संबंधित उपायुक्त  अथवा विभाग से सहमति प्राप्त कर औद्य्नोगिक प्रशिक्षण संस्थान के संचालन की मंजूरी दी है।  इसमें देवघर के 9 नौ प्रखंड, दुमका के 7, पलामू के 15, गढ़वा के 13, लोहरदगा के 4, गुमला के 5, सिमडेगा के 9, प.सिंहभूम के 12, साहेबगंज के 7, पाकुड़ के 5 व जामताड़ा के 4 प्रखंड शामिल है।

छठा वेतनमान पाने वाले पेंशनभोगियों के डीए में 4प्रतिशत की वृद्धि

योजना सह वित्त विभाग के प्रस्ताव राज्य सरकार के पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के अपुनरीक्षित वेतनमान में 1जनवरी 2017 के प्रभाव से 132 प्रतिशत महंगाई भत्ता को बढ़ा कर 136 प्रतिशत महंगाई भत्ता किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृत किया।
वृद्ध व अस्वस्थ कलाकारों को 1000 मासिक सम्मान राशि

पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के प्रस्ताव राज्य के श्रेष्ठ एवं बेहतरीन किंतु और अस्वस्थ अथवा वृद्ध कलाकारों को मासिक पेंशन दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।  कैबिनेट ने निर्णय लिया कि झारखंड राज्य के ऐसे श्रेष्ठ कलाकार जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई हो तथा जो अब अपनी कला का प्रदर्शन कर पाने में असक्षम हो तथा अस्वस्थता की हालत में जीवन यापन कर रहे हैं उन्हें प्रतिमाह 1000रुपया मासिक वृत्तिका (सम्मान राशि)प्रदान की जाए जिससे उनका जीवन कुछ सरल हो सके।
18सदर अस्प्ताल के लिए  649पद स्वीकृ

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रस्ताव राज्य के 18 सदर अस्पतालों के लिए आईपीएच मानक के अनुरुप पारामेडिकल कर्मचारी के 649 पदों के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी। वहीं परिवहन विभाग के प्रस्ताव श्री रामकृष्ण मिशन आश्रम मोराबादी रांची के अधीन संचालित वाहनों के मार्ग कर में छूट (करीब 36लाख) प्रदान की गयी।
अजीत कुमार महाधिवक्ता होंगे

विधि विभाग के प्रस्ताव के तहत अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार   को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची को उनके पद ग्रहण करने की तिथि से महाधिवक्ता झारखंड के पद पर नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
संविदा पर नियुक्त कक्षपाल के मानदेय में बढ़ोत्तरी

गृह विभाग के प्रस्ताव राज्य के जिलों में कक्षपाल एवं उच्च कक्षपाल के रिक्त पदों के विरुद्ध अनुबंध अथवा संविदा के आधार पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिकों को ढेर संविदा भत्ता में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृत किया इन्हें 15000 रु0 संविदा राशि दी जा रही थी प्रतिमा जिसे बढ़ाकर 20000रु0 प्रतिमाह संविदा भत्ता स्वीकृत की गई।

प्राधिकार के अध्यक्ष अब मंत्री होंगे

झारखंड औद्य्नोगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार को प्रभावकारी बनाने तथा इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री की जगह  उद्य्नोग खान भू तत्व विभाग के प्रभारी मंत्री होंगे। वहीं पांच निदेशकमंडल में एक प्रबंध निदेशक का पद  भारतीय प्रशासनिक सेवा के विशेष सचिव अपर सचिव अथवा संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी होंगे। प्रबंध निदेशक की नियुक्ति और पदस्थापन राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। झारखंड औद्य्नोगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार में कुल पांच निदेशकों का एक स्थाई निदेशक मंडल होगा जिस के सदस्य सचिव खान भूतत्व विभाग, सचिव राजस्व निबंधन भूमि सुधार विभाग, सचिव अथवा अपर वित्त आयुक्त योजना सह वित्त विभाग निदेशक उद्य्नोग तथा प्रबंध निदेशक जियाडा सदस्य सचिव होंगे। इसके अतिरिक्त तीन स्वतंत्र निदेशक होंगे जिन्हें औद्य्नोगिक संगठन अथवा औद्य्नोगिक घरानों अथवा उद्य्नोगपतियों में से उद्य्नोग खान भूतत्व विभाग के द्वारा नामित अथवा मनोनीत किया जाएगा।
जनसेवकों को एसीपी का लाभ

कैबिनेट ने आज जनसेवक संवर्ग को अनुमान्य वेतनमान में एसीपी का लाभ प्रदान करने के संबंध में निर्णय लिया। यह लाभ एसीपी योजना के अंतर्गत है जो 31जुलाई 2008  तक के मामलों में प्रभावी होंगे तथा उसके उपरांत 1सितंबर 2008 से राज्य कर्मियों के लिए लागू एमएसीपी के प्रावधान लागू होंगे।
रेल लाईन के लिए 2.94एकड़ जमीन

कोडरमा जिला के जयनगर तथा कोडरमा अंचल के कुल 2.947 एकड़ भूमि 7 करोड़ 90 लाख 24 हजार 526 रुपए रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भुगतान दिए जाने पर विशेष रेल परियोजना डीएफसीसीआईएल के लिए स्थाई हस्तानांतरण की स्वीकृति दी गई।
डीआरडीए की नियुक्ति नियमावली

जिला स्तर पर डीआरडीए की नियुक्ति सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली के तहत विभिन्न पदों की नियुक्ति नियमावली को स्वी.त किया गया. परियोजना पदाधिकारी से लेकर अनुसेवक तक कुल 32 प्रकार के पद सृजित किए गए हैं और उनके लिए नियुक्ति सेवा शर्त और कर्तव्य नियमावली बनाई गई है।एक अन्य प्रस्ताव में   झारखंड राज्य के राजकीय मूक बधीर एवं नेत्रहीन विशेष विद्य्नालयों के शिक्षक संवर्ग की भर्ती प्रोन्नति और अन्य सेवा शर्तों की नियमावली 2017 और  भारतीय विद्य्नुत अधिनियम 2003 की धारा 180 उपयोग करते हुए भारत सरकार की अधिसूचना वर्क ऑफ लाइसेंसी रुल् 2016 के आधार पर झारखंड सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा तैयार किए गए वर्क्स ऑफ लाइसेंसीज रुल 2017 को भी मंजूरी दे दी गयी।
वेतन व भत्ते का निर्धारण योजना सह वित्त विभाग के प्रस्ताव अखिल भारतीय सेवा एवं राज्य सेवा से सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को झारखंड राज्य के अधीन आयोग बोर्ड प्राधिकार में अध्यक्ष अथवा सदस्य के रुप में नियुक्ति के आलोक में उन्हें स्वी.त वेतनमान के अनुरुप वेतन एवं भत्ते के निर्धारण के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की। सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की इन पदों पर नियुक्ति के फलस्वरुप पेंशन के में प्राप्त राशि उन्हें प्राप्त होने वाले वेतन से घटाई जाएगी।
एससी-एसटी आकस्मिकता योजनाझारखंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आकस्मिकता योजना नियम 2017 का गठन किया गया है। इस  नियम के बनाए जाने का उद्देश्य झारखंड राज्य के ऐसे पीड़ित जरुरतमंद अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य या परिवार को तुरंत राहत पहुंचाना है जो उत्पीड़ित हो अथवा जो अपने निर्धनता एवं असहाय अवस्था के कारण संकट की स्थिति में हो तथा जिन्हें किन्ही अन्य स्रोतों से तुरंत आर्थिक सहायता मिलने की संभावना ना हो।
पंचायत राज स्वशासन परिषद सेवा शर्त्त नियमावली मंजूरग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज के प्रस्ताव झारखंड पंचायत राज स्वशासन परिषद सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली 2017 को स्वीकृति दी गयी,जबकि महिला बाल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग के प्रस्ताव केंद्र प्रायोजित समेकित बाल संरक्षण योजना  को लागू करने हेतु संविदा के आधार पर सृजित पदों को परियोजना अवधि के विस्तार तक संविदा अवधि विस्तार के प्रस्ताव और  उद्य्नोग खान एवं भूतत्व विभाग के प्रस्ताव भू तात्विक विश्लेषण संवर्ग भर्ती एवं सेवाशर्त संशोधन नियमावली 2017 को मंजूरी प्रदान की गयी।

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